मऊ जिले में पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए “ओ” लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण योजना में संशोधन करते हुए नई शर्तें लागू की गई हैं। इस योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उन व्यक्तियों को “ओ” लेवल/सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है। प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) निर्धारित की गई है। आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार होना चाहिए और किसी भी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो। आवेदन करने वाले व्यक्ति को जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “ओ” लेवल/सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ift.tt/PEncKJY पर द्वितीय चरण के संशोधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अवधि 20 नवंबर, 2025 से 04 दिसंबर, 2025 तक है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा। इसके साथ आय, जाति, निवास, आधार और सभी शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न कर हार्डकॉपी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मऊ के कार्यालय में 04 दिसंबर, 2025 को शाम 05:00 बजे तक जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मऊ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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