अमरोहा कलक्ट्रेट सभागार में जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने की। बैठक में निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी निजी चिकित्सा संस्थान, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी और क्लीनिक, अपने मुख्य द्वार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से चस्पा करें। यदि किसी संस्थान में पंजीकरण प्रमाण पत्र चस्पा नहीं पाया गया, तो उसके खिलाफ सील करने की कार्रवाई की जाएगी। समस्त चिकित्सा अधीक्षकों और नोडल अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। इसके तहत, अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अधिकृत चिकित्सक केवल अपनी योग्यता के अनुसार ही मरीजों का अल्ट्रासाउंड करेंगे। साथ ही, गर्भवती महिलाओं के ‘फॉर्म-एफ’ को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इन निर्देशों का पालन न करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। डीएम ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कोई भी अवैध चिकित्सा संस्था संचालित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संस्था अवैध रूप से संचालित पाई जाती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. सत्यपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. एके भंडारी और जेडी अभियोजन प्रभारी रामध्यान राम सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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