जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने छह साल पुराने नाबालिग अपहरण और अश्लील हरकत के मामले में एक युवक को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 14,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 31 जुलाई 2019 की शाम 7 बजे मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी साढ़े 16 वर्षीय बेटी घर के दरवाजे के सामने खेल रही थी, तभी दो नकाबपोश व्यक्ति उसे अगवा कर ले गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने फोन करके सुमित मोदनवाल को बुलाया। सुमित ने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की और उसे जबरदस्ती एक चार पहिया वाहन की डिग्गी में डालकर भंडारी रेलवे स्टेशन के अंडरब्रिज के पास अंधेरे में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।
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