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जानलेवा हमले के दोषी को 7 साल की सजा:बुलंदशहर कोर्ट ने 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

बुलंदशहर की एक अदालत ने 14 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 11,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार राणा ने इस संबंध में जानकारी दी। यह घटना 18 सितंबर 2014 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के किनारा शेख गांव में हुई थी। पीड़ित प्रदीप कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि शाम करीब 4:30 बजे वह अपने घर पर बैठे थे। इसी दौरान आरोपी सत्येंद्र पुत्र लीला सिंह घर में घुस आया और फरसे से प्रदीप व कपिल पर हमला कर दिया। वहीं, सचिन कुमार पुत्र सतपाल ने प्रदीप की पत्नी शोभा और अनुज पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। इस हमले में प्रेमपाल, प्रेमवीर और प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए थे। प्रदीप कुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अब अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या 12 गोपाल जी की अदालत ने मामले में आरोपी सत्येंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 11,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।


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