उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (UP RERA Tribunal) ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-27 स्थित एक आवासीय परियोजना के प्रमोटर को सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि प्रमोटर 45 दिनों के भीतर घर खरीदारों को देरी का ब्याज चुकाए। टाउनशिप के मास्टर क्लब व गोल्फ कोर्स के नाम पर वसूले गए रुपए लौटाए। इसके साथ ही प्रमोटर को पंजीकृत त्रिपक्षीय सब-लीज डीड में छूटी हुई जानकारी के लिए करेक्शन डीड कराने का भी निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार (अध्यक्ष) और रामेश्वर सिंह (प्रशासनिक सदस्य) की पीठ ने पारित किया। न्यायाधिकरण ने एआर लैंडक्राफ्ट एलएलपी की अपीलों को खारिज कर दिया, जो 100 एकड़ की गोडरेज गोल्फ लिंक टाउनशिप के अंतर्गत गोडरेज क्रेस्ट रेजिडेंशियल क्लस्टर की प्रमोटर है। कंपनी ने 7 मार्च 2024 को यूपी रेरा द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। कार्रवाई पर विचार करने का आदेश दिया गया यूपी रेरा को 2016 के रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई पर विचार करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार को यह भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने आरईपी (रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट पार्क) योजना और भवन नियमों का उल्लंघन किया या नहीं, जिससे प्रमोटर को लाभ हुआ हो। न्यायाधिकरण ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रमोटर ने परियोजना की शुरुआत से ही धोखाधड़ीपूर्ण, अनुचित और भ्रामक प्रथाओं में लिप्त होकर काम किया। अदालत के आदेश में क्या कहा गया- न्यायाधिकरण ने कहा कि ये उल्लंघन अलग-अलग चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित पैटर्न का हिस्सा हैं, जो परियोजना की स्वीकृतियों, समझौतों और खरीदारों पर डाले गए वित्तीय दायित्वों में दिखाई देता है। हम अभी आदेश का विश्लेषण कर रहे- प्रमोटर गोडरेज समूह के प्रवक्ता ने कहा- हम न्यायाधिकरण के निष्कर्षों और निर्देशों से आश्चर्यचकित हैं। हम अभी आदेश का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। इसके बाद सक्षम न्यायालय में इसे चुनौती देने की उचित प्रक्रिया अपनाएंगे।
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