आगरा में बेटी की पढ़ाई के लिए अपने ही जमा पैसे निकालने पहुंचे पिता को बीमा कंपनी ने आधी राशि काटकर देने की पेशकश की। इस पर मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा और लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने बैंक और बीमा कंपनी दोनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 22.65 लाख रुपए लौटाने का आदेश दे दिया। न्यू आगरा निवासी सचिन गोयल ने आयोग में बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने एचडीएफसी बैंक, संजय प्लेस शाखा के माध्यम से एचडीएफसी लाइफ की लाइफ संचय पार एडवांटेज पॉलिसी ली थी। बैंक कर्मचारियों ने उन्हें 8 प्रतिशत ब्याज मिलने और 6 साल में कुल 10 लाख जमा करने की जानकारी दी थी। इसी भरोसे उन्होंने तीन वर्षों में अपनी बेटी कृष्णिका गोयल के नाम कुल 30 लाख रुपये जमा कर दिए। सचिन ने कहा कि बेटी की उच्च पढ़ाई का समय नजदीक था, इसलिए उन्होंने दिसंबर 2024 में कंपनी को मेल भेजकर बिना ब्याज के भी पूरी जमा राशि लौटाने का अनुरोध किया। लेकिन कंपनी ने जवाब दिया कि रकम का 50 प्रतिशत काटकर ही भुगतान किया जा सकेगा। यह शर्त स्वीकार न होने पर उन्होंने मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में दर्ज किया। आयोग अध्यक्ष आशुतोष ने केस का रिकॉर्ड देखने और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एचडीएफसी बैंक शाखा और एचडीएफसी लाइफ को संयुक्त रूप से 22.65 लाख रुपये वादी को लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता को गलत जानकारी देकर निवेश कराने पर कंपनी जिम्मेदार है और पूरी भुगतान योग्य राशि वापस की जाए
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