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गैर इरादतन हत्या में 4 दोषियों को 10 साल कैद:64 हजार रुपये जुर्माना भी लगा, 5 साल पुराने मामले में आया फैसला

बस्ती में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पैरवी सेल बस्ती और थाना रूधौली पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी को बड़ी सफलता मिली है। दोषियों पर कुल 64 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 27 अप्रैल 2020 का है, जब वादी ने थाना रूधौली में तहरीर दी थी। पुलिस ने राजनारायण चौधरी, अखिलेश कुमार, उमेश कुमार और राधिका देवी, निवासी डडवा, थाना रूधौली के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप था कि आपसी विवाद में पीड़ित को गंभीर रूप से मारपीट कर घायल किया गया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस अपराध को चुनौतीपूर्ण मानते हुए, पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और थाना रूधौली पुलिस ने अदालत में मजबूत और प्रभावी पैरवी की। लगातार निगरानी और दस्तावेजी साक्ष्यों की मजबूती के कारण केस को गति मिली और अभियोजन पक्ष अपना पक्ष पूरी दृढ़ता से रख सका। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 2 बस्ती ने सुनवाई पूरी करते हुए चारों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 64,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


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