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गैंगस्टर कोर्ट ने मिथुन गुप्ता को सजा सुनाई:2017 के डकैती मामले में 7 साल 11 माह का कारावास और जुर्माना

अंबेडकरनगर की गैंगस्टर कोर्ट ने वर्ष 2017 के एक मामले में बलिया निवासी मिथुन गुप्ता को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परविंद कुमार ने उन्हें सात साल 11 माह के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 30 जून 2017 को अकबरपुर थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामलखन पटेल द्वारा दर्ज कराया गया था। यह एफआईआर गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत की गई थी। दर्ज एफआईआर के अनुसार मिथुन गुप्ता उर्फ राहुल, जो बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के इकबनी गांव का निवासी है, गैंग लीडर वेद प्रकाश और राबी बहाउद्दीन के साथ मिलकर डकैती की कई वारदातों में शामिल था। इस गिरोह में अन्य सदस्य भी शामिल थे। इनमें गाजीपुर के सैदपुर निवासी महेश सोनकर, वाराणसी के चांदपुर मडुआडीह निवासी प्रतीक श्रीवास्तव और वाराणसी के पिलखिनी लोहता निवासी सोनकर उर्फ मोनू के नाम शामिल हैं।


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