गाजीपुर में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद और ग्राम न्यायालय जखनियां तथा जमानियां सहित विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में लगेगी। इसके सफल आयोजन के लिए दसकक्षीय सभागार में नोडल अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अध्यक्षता में बैंक, बीमा और इंश्योरेंस संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव विजय कुमार ने बताया कि इस बार अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कई प्रकार के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इनमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, स्टाम्प और पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वेट-एंड-मेज़रमेन्ट से जुड़े मामले, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद तथा मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद शामिल हैं। सचिव ने बताया कि लोक अदालत से मामलों का समाधान तेजी से होता है और आमजन को सीधा लाभ मिलता है। अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों को बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। आवेदक nalsa.gov.in/lsams पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 13 दिसंबर की लोक अदालत के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया, लोकल रेडियो, टीवी चैनल, यूट्यूब और समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अपने लंबित मामलों का सुलह के आधार पर निस्तारण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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