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गाजीपुर में पॉक्सो मामले में दोषी को 10 साल जेल:कोर्ट ने 25 हजार जुर्माना लगाया, आधी रकम पीड़िता को मिलेगी

गाजीपुर के पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामावतार प्रसाद ने एक पॉक्सो आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। यह मामला गहमर थाना क्षेत्र का है, जो साल 2017 का है। आरोपी निरंजन गांव की एक लड़की को लेकर हैदराबाद भाग गया था। पुलिस के दबाव के बाद वह करीब एक महीने बाद वापस लौटा था। पुलिस ने इस मामले में 2018 में मुकदमा दर्ज किया और विभिन्न धाराओं में कार्रवाई शुरू की। जून 2018 में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह पेश किए गए, जिन्होंने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की। इन गवाहों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।


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