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कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में धाराएं बढ़ीं, सुनवाई टली:फरार सरगना शुभम जायसवाल ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, सरकार ने दिया जवाब

कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। इस मामले में वाराणसी और गाजियाबाद में केस दर्ज हुए हैं। मामले के फरार सरगना शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि गुरुवार को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। यूपी सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि मामले में एनडीपीएस एक्ट के अलावा बीएनएस की धाराएं बढ़ाई गईं हैं। इसके बाद याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से मामले को पास ओवर करने की मांग रखी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को मान लिया। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। अब मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। वाराणसी और गाजियाबाद में दर्ज मामले में आरोपी शुभम जायसवाल ने अरेस्ट होने से बचने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। याचिका में कोर्ट से एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी वाराणसी में दर्ज मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वाराणसी के कोतवाली थाने में शुभम जायसवाल, उसके पिता समेत 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 15 नवंबर को एफ़आईआर दर्ज हुई थी।


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