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कुशीनगर में 3 भाइयों को उम्रकैद की सजा:मारपीट में व्यक्ति की मौत मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

कुशीनगर में लगभग दो साल पहले हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला जज की अदालत ने हत्यारोपी 3 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। जिसमें दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता जेपी यादव ने बताया कि यह घटना हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करज की है। दो साल पूर्व हुई मारपीट की एक घटना को लेकर वादी मुकदमा मिंटू यादव पुत्र दूधनाथ यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में गांव के छेदी मिश्र के तीन पुत्रों दिवाकर मिश्र, अमरजीत मिश्रा और सोनू उर्फ विजय शंकर मिश्र पर अपने पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। मारपीट में घायल बुजुर्ग की बाद में मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद अपनी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की। जिला जज संजीव कुमार त्यागी की अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपित भाइयों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया। सभी दोषियों को देवरिया जिला जेल भेजने का आदेश दिया गया है।


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