संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 के एक किशोरी से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी ताराचंद को तीन साल के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना 15 अगस्त 2018 की शाम करीब पांच बजे हुई थी। हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घेर पर पशुओं को चारा डाल रही थी। इसी दौरान अमरोहा जनपद के थाना रहटा स्थित ग्राम पौरोरा निवासी ताराचंद घेर में आया और किशोरी को बुरी नीयत से पकड़ लिया। छीना-झपटी में किशोरी नीचे गिर गई, जिसके बाद युवक ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बेटी के चीखने-चिल्लाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से उसे बचाया। महिला ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने ताराचंद के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने इस मामले की पैरवी की। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ताराचंद को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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