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ऑनर किलिंग मामले में माता-पिता दोषी, 3 भाई बरी:कोर्ट 11 दिसंबर को सुनाएगी सजा, प्रेम-प्रसंग के चलते बेटी की हत्या

मैनपुरी में दो वर्ष पुरानी ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रेम-प्रसंग के चलते बेटी ज्योति की हत्या करने के आरोप में पिता अशोक यादव और मां रामादेवी को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज चतुर्थ जहेंद्र पाल सिंह ने फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया। अदालत अब 11 दिसंबर को सजा सुनाएगी। मामला भोगांव थाना क्षेत्र के मौजेपुर गांव का है। क्या था मामला… घटना 19 जनवरी 2023 की रात की है। आरोप है कि मौजेपुर निवासी अशोक यादव ने परिजनों की मदद से बेटी ज्योति की गला दबाकर हत्या की। फिर शव को पास के मैदान में खोदे गए गड्ढे में दबा दिया। ताकि सबूत मिटाए जा सकें। अगले दिन, 20 जनवरी को ग्राम चौकीदार मनोज कठेरिया ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद भोगांव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच और आरोप पत्र जांच में पिता अशोक, मां रामादेवी और तीन भाइयों- अमित, अनुज और अवनीश के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला अपर जिला जज चतुर्थ के कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि ज्योति की हत्या माता-पिता ने की थी और उन्होंने ही शव को मिट्टी में दबाकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया। वहीं, तीनों भाइयों के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हो सके। अदालत ने अमित, अनुज और अवनीश को बरी कर दिया। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की कड़ी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि ज्योति का पड़ोसी गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था और वह उससे विवाह करना चाहती थी। परिवार इस रिश्ते के सख्त विरोध में था।चौकीदार की रिपोर्ट में भी यही तथ्य सामने आया था कि पारिवारिक प्रतिष्ठा के दबाव में हत्या की गई थी। अब कोर्ट 11 दिसंबर को दोषी माता-पिता की सजा तय करेगी।


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