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अवैध निर्माण की सील तोड़ने वालों पर FIR:प्राधिकरण ने धूमनगंज, पूरामुफ्ती थानों में एक दर्जन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने अवैध निर्माणों की सील तोड़कर दोबारा काम शुरू करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने धूमनगंज और पुरामुफ्ती थानों में एक दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह रिपोर्ट उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(क) के तहत दर्ज की गई है। प्राधिकरण के अनुसार, जोन-1, उपजोन-1B के रसूलपुर, मरियाडीह, विष्णापुरी और गंगा रोड इलाकों में 12 मार्च, 20 मार्च, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल 2025 को अवैध निर्माणों पर सीलबंदी की गई थी। नवंबर माह में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कई स्थानों पर लगाई गई सील को तोड़कर निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनमें रीता तिवारी, अयूब पुत्र स्व. जली लुद्दीन, भूल्लर सिंह पटेल, नन्द कुमार झा, राजकुमार आर्या, पूनम पत्नी व्यासनाथ ठाकुर, पुष्पा सिंह पत्नी ऋषिकेश सिंह, फैजी प्रताप सिंह, भोला और रामकृष्ण सिंह पुत्र मान सिंह शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सील को हटाया और निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया। अधिनियम के तहत यह एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है, जिसके लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। अवर अभियंता विनोद गुप्ता ने संबंधित थानों से आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। थाना पुलिस ने प्राधिकरण की तहरीरों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।


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