अम्बेडकरनगर में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मिली है। साल 2018 में जहांगीरगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी रामदरश यादव पुत्र रामप्रीत, निवासी जोगी धानिकपुर को धारा 376, 506 भादवि और ¾ पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। पुलिस ने शुरुआत से ही गंभीरता दिखाते हुए सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाहों को अदालत में मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसका परिणाम आज न्यायालय में स्पष्ट दिखा। लगातार पैरवी और सुनवाई के बाद अदालत ने अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 36,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अम्बेडकरनगर पुलिस ने इस फैसले को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की यह प्रक्रिया आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी।
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