अंबेडकरनगर में अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी राकेश कुमार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 2017 का है, जब अकबरपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि गांव के ही राकेश कुमार ने उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ डरा-धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर राकेश कुमार के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धमकी देने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों के गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद, न्यायाधीश मोहन कुमार ने राकेश कुमार को दोषी ठहराया। कारावास की सजा के साथ, अदालत ने दोषी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत के आदेश के अनुसार, यदि अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लगाए गए अर्थदंड की 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
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