DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

अमेठी सांसद किशोरी लाल के खिलाफ याचिका:हाईकोर्ट ने पहले भी खारिज की थी निर्वाचन रद्द करने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल को सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर एक अधिकार पृच्छा याचिका दायर की गई है।न्यायालय ने इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने शकील अहमद खान की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि किशोरी लाल ने वर्ष 2012 में रायबरेली कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं से संबंधित एक एफआईआर की जानकारी नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में छिपाई थी। इसी आधार पर उन्हें सांसद पद पर बने रहने के अयोग्य बताया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इसी याची द्वारा इन्हीं आधारों पर किशोरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पहले भी दायर की गई थी। न्यायालय ने उस याचिका को 7 नवंबर को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने अपने 7 नवंबर के आदेश में कहा था कि 2012 की उक्त एफआईआर की जांच के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। हालांकि, याची के विरोध प्रार्थना पत्र पर आगे की जांच का आदेश हुआ था, लेकिन यह जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने उस पिछली याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि चूंकि किशोरी लाल के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है और न ही अदालत ने उन्हें तलब किया है, इसलिए 2012 की एफआईआर को उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं माना जा सकता।


https://ift.tt/sDNUKej

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *