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23 BLO की मौत के बीच SC में SIR पर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित की है। केरल के मामलों की सुनवाई 2 दिसंबर को तमिलनाडु के मामलों की सुनवाई 4 दिसंबर को और पश्चिम बंगाल के मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। बिहार के एसआईआर से संबंधित संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।

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केरल एसआईआर स्थगन मामला

केरल एसआईआर मामला स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर प्रक्रिया के स्थगन के कारण उत्पन्न हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि इस मामले से संबंधित याचिकाएँ मद्रास उच्च न्यायालय में पहले ही दायर की जा चुकी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाए रखा है, 99 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और 50 प्रतिशत से अधिक पहले ही डिजिटल रूप से जमा कर दिए गए हैं।

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सुनवाई का कार्यक्रम और अदालती निर्देश

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने केरल के एसआईआर के संबंध में एक अंतरिम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, और सुनवाई उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित की गई है। तमिलनाडु एसआईआर मामले से जुड़े सभी वकीलों को दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगी और 3 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने होंगे।

पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौतों पर चिंता

सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में 23 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मृत्यु हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक विस्तृत जवाब मांगा है और राज्य चुनाव आयोगों और चुनाव आयोग दोनों से जवाब देने का आदेश दिया है। 


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