10 दिसंबर से सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का अकाउंट प्लेटफॉर्म पर नहीं हो. अगर कानून का उल्लंघन होता है तो 300 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा.
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