पटना में अब होटल, जिम, निजी अस्पतालों, हेल्थ क्लब, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर दोगुना टैक्स लगेगा। वहीं, कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर 1.5 गुना टैक्स वसूला जाएगा। पटना नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में बदलाव किया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत जारी नई अधिसूचना के अनुसार ये फैसले लिए गए हैं। निगम के अनुसार यह फैसला कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और न्यायसंगत बनाने के साथ-साथ शहरी राजस्व सुधार की दिशा में उठाया गया है। होटल, मॉल, निजी अस्पताल सबसे ज्यादा दायरे में ये नई दरें संपत्ति के उपयोग और गतिविधि के आधार पर तय की गई हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत होटल, हेल्थ क्लब, जिम, क्लब, विवाह भवन, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियां और बड़े गोदामों पर कर गुणांक 2 तय किया गया है, यानी पहले की तुलना में दोगुना टैक्स लगेगा। वहीं, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और मध्यम आकार के गोदामों (एक से तीन हजार वर्ग फुट के भीतर) पर 1.5 गुणांक लागू होगा। निगम का मानना है कि अधिक व्यवसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों से अधिक राजस्व जुटाना तर्कसंगत है। कोचिंग संस्थान, गाइडेंस सेंटर, ट्रेनिंग संस्थान और उनके छात्रावासों पर 1.5 गुणांक तय किया गया है। नर्सिंग होम, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर भी इसी श्रेणी में आएंगे। निजी स्कूल, कॉलेज और शोध संस्थान पर भी 1.5 गुणांक लागू होगा, जबकि गैर-व्यावसायिक सरकारी कार्यालयों पर 1 गुणांक रखा गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को पूरी तरह टैक्स फ्री किया गया है।
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