जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हिरासत में लिए गए आप विधायक मेहराज मलिक द्वारा दायर याचिका को अंतिम विचार के लिए 18 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें विस्तार से रखीं।
आम आदमी पार्टी (आप) की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को आठ सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कठुआ जेल में रखा गया था।
मलिक ने 24 सितंबर को अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और पांच करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया।
आप प्रवक्ता और अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने कहा, ‘‘हमारे पक्ष का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत ने अपराह्न एक बजे तक अदालत के समक्ष जोरदार तरीके से दलीलें रखीं। उन्होंने हमारा पक्ष विस्तार से प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने हमारी बात विस्तार से सुनी।’’
सलाथिया ने बताया कि अदालत ने बाद में मामले की सुनवाई 18 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।
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