हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में याचिका डालकर चुनौती दी है। अब इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सोमवार को फैसला होगा। दरअसल, बीते 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया, जिसमे निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने के आदेश दिए थे। मगर इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी। जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने के निर्देश दिए। इस बीच कोर्ट द्वारा अवैध करार मस्जिद का बिजली-पानी काटने की मांग को लेकर संजौली में हिंदू संगठनों का अनशन आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। सिलसिलेवार पढ़े संजौली मस्जिद मामले ने कैसे तूल पकड़ा…
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