DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

सीतामढ़ी में रात 10 बजे के बाद DJ पर बैन:नॉइज पॉल्यूशन रोकने के लिए DM का सख्त आदेश, मुकदमा दर्ज करने जैसी कार्रवाई होगी

सीतामढ़ी में देर रात तक होने वाले आयोजनों और शादियों में तेज DJ बजाने पर जिला प्रशासन ने सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी रिची पांडे ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2000 के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला लगातार मिल रही शिकायतों और देर रात के शोर से वृद्धजनों, बच्चों व रोगियों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए लिया गया है। जिलाधिकारी रिची पांडे ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजन स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। रात 10 बजे के बाद DJ बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, DJ जब्त करने और विधिसम्मत मुकदमा दर्ज करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आयोजक कार्यक्रमों की नई समयसारिणी बनाने में जुट गए इस प्रशासनिक सख्ती से शादी-समारोह आयोजित करने वालों में हलचल मच गई है। उन्हें अब परंपरागत रूप से देर रात तक चलने वाले नाच-गाने के कार्यक्रमों को रात 10 बजे तक समेटना होगा। आयोजक अपने कार्यक्रमों की नई समयसारिणी बनाने में जुट गए हैं। इस कदम से विवाह कार्यक्रमों में समय की पाबंदी बढ़ेगी और देर रात तक चलने वाली मनोरंजन की संस्कृति में बदलाव आएगा। आमजन ने जिलाधिकारी के फैसले का स्वागत किया जहां एक ओर आयोजकों में असमंजस है, वहीं आमजन ने जिलाधिकारी रिची पांडे के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि देर रात तेज ध्वनि से बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को काफी परेशानी होती थी। अब उन्हें राहत मिलेगी और शहर में रात्रिकालीन शांति बहाल होगी। कई लोगों का मानना है कि यह पहल सामाजिक स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए सकारात्मक प्रभाव डालेगी।


https://ift.tt/aAk8me6

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *