भास्कर न्यूज| बेलहर छह नवंबर को साहिबगंज बाजार में गैस सिलेंडर विस्फोट मामले पर गुरुवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विश्वजीत कुमार पंडित के लिखित बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में साहबगंज बाजार के ही दो आरोपियों पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठान में गैर कानूनी रूप से उपयोग करने तथा पांच आरोपियों पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर एवं पेट्रोल डीजल का भंडारण तथा खरीद बिक्री का आरोप है। जानकारी हो कि साहबगंज बाजार स्थित बजरंगबली चौक पर 6 नवंबर को गैस सिलेंडर के विस्फोट से कई दुकानों में आग लग गई थी। मौके पर आए तीन दमकल गाड़ियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद काफी मशक्कत के बाद अग्नि पर काबू पाया गया था। थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद के द्वारा 7 नवंबर को जांच पड़ताल के बाद दुकानदार प्रदीप भगत उर्फ लालो भगत के पुत्र, जीतू दास, मुन्नी देवी, प्रमोद साह, गोपाल शाह ,मुकेश दास एवं अजय साह सहित सात दुकानदारों के विरुद्ध अवैध रूप से गैस सिलेंडर एवं डीजल पेट्रोल के भंडारण तथा खरीद बिक्री में संलिप्तता के आरोप में सनहा दर्ज किया गया था। साथ ही मौके पर से जली हुई 22 गैस सिलेंडर भी जब्त किया गया था। इसके बाद इसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बेलहर को दी गई थी। तत्पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विश्वजीत कुमार पंडित ने स्थलीय जांच की। स्थलीय जांच में उन्होंने दो दुकानों में आग लगने से क्षतिग्रस्त एवं बंद पाया। इसके बाद उन्होंने सनहा में दर्ज नामित सभी दुकानदारों को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। इसमें आरोपी प्रदीप भगत एवं अजय साह के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता कार्ड एवं दुकान में उपयोग करने का साक्ष्य प्रस्तुत किया। शेष नामित अन्य पांच दुकानदारों के द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त पांच नामित आरोपियों के द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडर एवं डीजल पेट्रोल का भंडारण तथा क्रय विक्रय में संलिप्त है। भास्कर न्यूज| बांका अगर आप भी अपना दो पहिया या चार पहिया वाहन शहर में सड़क के किनारे कहीं भी खड़ी कर देते है, तो सावधान हो जाएं। बांका ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग प्लेस पर वाहन पार्क कर देने वालों पर सख्ती बरत रही है। इसी कड़ी में गुरुवार की दोपहर यातायात पुलिस ने गांधी चौक पर नो पार्किंग जोन व सड़क किनारे खड़े किए बाइकों की चालान काटा और चालान गाड़ी में रख दिया गया। दरअसल कहीं भी कार व बाइक खड़ी करने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं, ऐसे में कार या बाइक को वहीं खड़ी करें, जहां ऑथोरिटी या नगर निगम की पार्किंग है। ऐसा ना करने पर आपकी कार या बाइक का चालान किया जा रहा है। ट्रैफिक सार्जेंट प्रमोद कुमार ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अगर कोई सड़क के किनारे नो-पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करता उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी इस लापरवाही से न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है, बल्कि रोड जाम की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं एक ही नंबर की वाहन लगातार नो पार्किंग नियमों को तोड़ेगी तो ट्रैफिक पुलिस जुर्माना की राशि बढ़ा सकती है।
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