सहरसा के एसीजीएम 02 कुदुस अंसारी न्यायलय ने दो मामले में एक आरोपी चंदन कुमार को दोषी करार देते हुए छह साल के कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला सहरसा पुलिस की तरफ से प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और समय पर दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर सुनाया गया। मामला पस्तपार थाना में 27 दिसंबर 2024 को दर्ज किया गया था। इसमें मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत जोगमनी, वार्ड 14 निवासी चंदन कुमार पर अवैध हथियार रखने का आरोप था। माननीय एसीजेएम-2 सहरसा, कुद्दुस अंसारी ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत भी तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अनुसुईया देवी ने प्रभावी पैरवी की। मामले के अनुसंधानकर्ता पुअनि अमरजीत कुमार थे, जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। अदालत के इस निर्णय को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि यह फैसला अवैध हथियार रखने वालों के लिए एक सख्त संदेश है, जिससे समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।
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