समस्तीपुर जिला कोर्ट में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आठ न्यायाधीश बेंचों के माध्यम से विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोक अदालत में बैंक ऋण, निजी बैंक ऋण, मापतोल, टेलीफोन, बिजली विभाग से संबंधित मामले और कोर्ट में लंबित छोटे-मोटे विवादों का समाधान किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि पटना विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर इस लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ के माध्यम से प्रयास किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मामलों का निपटारा करा सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी पक्ष हारता नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। इसका उद्देश्य नागरिकों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। जिला और तहसील स्तर पर आयोजन सचिव ने यह भी बताया कि आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिए उच्च न्यायालय, जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। मुख्य रूप से यह दो प्रकार के वादों पर विचार करती है। पहला, जो प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है और दूसरा, जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। इसमें न्यायालय, प्राधिकरण, अभिकरण या उद्योग के क्षेत्राधिकार से संबंधित विवाद और ऐसे सभी विवाद शामिल हैं जिनमें समझौता कानून द्वारा वर्जित नहीं है।
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