भास्कर न्यूज | गोपालगंज शहर में फायर सेफ्टी मानकों की लगातार अनदेखी कर रहे भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब प्रशासन कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉल, क्लीनिक, उच्च इमारतों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और सभी व्यावसायिक परिसरों की फायर ब्रिगेड टीम द्वारा व्यापक जांच कराई जाएगी। मानकों का पालन नहीं करने वाले भवनों को पहले नोटिस और समय पर सुधार नहीं करने पर जुर्माना व भवन सील करने जैसी सख्त कार्रवाई होगी। डीएम ने कहा कि फायर सेफ्टी कोड एक अनिवार्य मानक नियमावली है, जिसकी उपेक्षा से किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि हर व्यावसायिक भवन में फायर अलार्म सिस्टम, पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, सुरक्षित प्रवेश-द्वार, स्मोक डिटेक्टर, बिजली व्यवस्था का मानक सुरक्षा निरीक्षण तथा अन्य बुनियादी सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं। इनमें कमी मिलने पर तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा। डीएम ने निर्देश नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार को शहर के सभी प्रमुख भवनों और प्रतिष्ठानों का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। सर्वे टीम यह जांचेगी कि किस भवन में कितने सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, कहां नियमों का पालन नहीं हुआ है और किन प्रतिष्ठानों में दुर्घटना की आशंका अधिक है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस देकर सुधार का मौका दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर मानकों का पालन नहीं मिलता है तो प्रशासन जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने और जरूरत पड़ने पर भवन सील करने तक की कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही डीएम ने शहर में अनधिकृत पार्किंग पर भी नाराजगी जताई। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने दुकान और भवन के सामने फुटपाथ व सड़क के हिस्से को घेरकर अवैध पार्किंग बना रखी है, जिससे प्रतिदिन जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे न सिर्फ आम लोगों को भारी परेशानी होती है, बल्कि एम्बुलेंस, पुलिस वाहन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अक्सर जाम में फंस जाती हैं, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर सीधा असर पड़ता है। प्रशासन ने ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
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