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सच्चिदानंद में फायरिंग मामले में काउंटर केस दर्ज, मजिस्ट्रेट तैनात

भागलपुर| सच्चिदानंद मोहल्ले में फायरिंग और मारपीट की घटना में काउंटर केस दर्ज हुआ है। जहां एक तरफ से ई-रिक्शा चालक राजकुमार के बयान पर केस दर्ज हुआ है वहीं दूसरी तरफ रंजन साह की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। तिलकामांझी पुलिस दोनों मामले में केस दर्ज कर छानबीन कर रही है। वहीं, एहतियात के तौर पर घटनास्थल के पास मजिस्ट्रेट और बल की तैनाती की गयी है। हालांकि राजकुमार के पक्ष का कहना है कि हमलोगों पर गलत केस किया गया है। बता दें कि बीते शुक्रवार की शाम को दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। राजकुमार ने बताया कि आरोपी अपने घर के सामने बड़ा ब्रेकर बना दिया था। हमलोग सवारी लेकर ई-रिक्शा से जा रहे थे। इसी दौरान ब्रेकर पर असंतुलित होकर ई-रिक्शा पलटने लगा। सिटी डीएसपी-1 अजय चौधरी ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। तिलकामांझी थानेदार खुद मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं आरोपी जवान का लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया गया है। एफएसएल टीम से जांच करायी जा रही है। क्राइम रिपोर्टर| भागलपुर भाजपा नेता सह बार एसोसिएशन के सदस्य विवेकानंद प्रसाद पर फायरिंग मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया नामजद आरोपी पियूष कुमार सुरखीकल का रहने वाला है। बता दें कि बीते शुक्रवार को तीन आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को सभी चारों आरोपी को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जिसमें पियूष के अलावा सूरज तांती, अशोक तांती और मिथुन यादव शामिल है। वहीं, एक अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दूसरी तरफ विवेकानंद को मायागंज अस्पताल से इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। बता दें कि बीते शुक्रवार की सुबह विवेकानंद पर जानलेवा हमला हुआ था। नामजद आरोपियों ने सुरखीकल स्थित विवेकानंद के घर में घुसकर फायरिंग की थी। विवेकानंद ने बताया कि कल रात के बाद से घर से सुरक्षा हटा ली गयी है। हमलोगों ने वरीय अधिकारी से सुरक्षा की मांग की है। सिटी डीएसपी-1 अजय चौधरी ने बताया कि घटना के कुछ देर बाद ही तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आर्म्स एक्ट में दूसरा केस दर्ज भाजपा नेता पर जानलेवा हमले में दो केस दर्ज हुआ है। पहला मामला विवेकानंद प्रसाद के बयान पर जबकि दूसरा केस बरारी थानेदार के बयान पर हुआ है। विवेकानंद के बयान पर सूरज तांती के साथ अशोक तांती, गोलू तांती, पियूष तांती व हरिओम तांती को आरोपी बनाया गया है। जबकि थानेदार बिट्टू कुमार कमल के बयान पर आर्म्स एक्ट की धारा में सूरज तांती और मिथुन कुमार को आरोपी बनाया गया है।


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