शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में ग्राम पंचायत राज ताजपुर में एक विधिक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला न्यायाधीश उदयवंत कुमार के निर्देश और प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक के आदेश पर हुआ। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत राज ताजपुर के मुखिया अजय कुमार सिंह के आवास पर किया गया। इसका मुख्य विषय नालसा द्वारा प्रायोजित ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007’ था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता मिथिलेश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के कानूनी प्रावधानों और इसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी दी कि यदि कोई संतान या रिश्तेदार उनका भरण-पोषण या चिकित्सा नहीं करवाता है तो वे शिवहर जिला विधिक प्राधिकार के फ्रंट ऑफिस में आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत पर भी चर्चा की गई, जो 13 दिसंबर 2025 को शिवहर में आयोजित होगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया, जिस पर कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता के लिए संपर्क कर सकता है। अधिकार मित्र टुनटुन कुमार ने लोगों को अधिकार मित्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का फ्रंट ऑफिस व्यवहार न्यायालय शिवहर की तीसरी मंजिल पर स्थित है, जहाँ लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं।
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