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माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का कानूनी प्रावधान है, शिकायत पर मिलेगी मदद

भास्कर न्यूज| शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में ताजपुर में रविवार को मुखिया अजय कुमार सिंह के दरवाजे पर कार्यक्रम हुआ। जिसमें नालसा द्वारा प्रायोजित स्कीम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में जागरुक किया गया। जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता मिथिलेश कुमार ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का कानूनी प्रावधान है। उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को इसके लाभ के बारे में बताया गया। अगर कोई संतान या रिश्तेदार अपने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण या चिकित्सा नहीं करवाता है, तो वो जिला विधिक प्राधिकार शिवहर के कार्यालय में आकर आवेदन देकर मदद ले सकता है। वहीं बताया गया कि आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें सभी सुलहनीय वाद और बैंक से लिए गए ऋण का समाधान दोनों पक्ष के सलाह से निपटाया जाता है। जिसमें कोई फीस नहीं लगता है। एक दिन में मुकदमा समाप्त हो जाता है। साथ ही स्थायी लोक अदालत जो व्यवहार न्यायालय में चल रहा है, उसके बारे में भी व्यापक रूप से चर्चा किया गया। नालसा के माध्यम से बचाव पक्ष के रूप में अधिवक्ता दिया जाता है। समस्या निदान को टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति विधिक सहायता चाहता है तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते है।


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