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महुली थाना पुलिस ने बच्चों को किया जागरूक:शेखपुरा में घरेलू हिंसा, बाल सुरक्षा कानूनों की दी विस्तृत जानकारी

शेखपुरा में पुलिस ने स्कूली बच्चों को कानूनी रूप से जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में, महुली थाना पुलिस ने शुक्रवार को माध्यमिक विद्यालय चोढ़दरगाह में स्कूली बच्चों के लिए एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में महुली थानाध्यक्ष रामप्रवेश भारती ने बच्चों को घरेलू हिंसा, हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए ‘अभ्या बिग्रेड’ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किसी भी अपराध की शिकायत करने की सलाह दी थानाध्यक्ष ने सभी छात्रों को अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध की शिकायत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे यह शिकायत अपने प्रधानाध्यापक या पुलिस के समक्ष कर सकते हैं। ऐसा करने से अपराधियों को दंडित किया जाएगा और उनका हौसला पस्त होगा, जिससे वे भविष्य में ऐसी घटनाओं से दूर रहेंगे। ‘अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना सभी का दायित्व’ उन्होंने छात्राओं को अपने खिलाफ होने वाली किसी भी हिंसा पर चुप न रहने की सलाह दी और कहा कि अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना सभी का दायित्व है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने विशेष कानून बनाए हैं, जिनमें घरेलू हिंसा से बचाव, हिंदू विवाह अधिनियम और बच्चों को लैंगिक अपराध से बचाने वाले कानून शामिल हैं। इन सभी कानूनों का विस्तृत वर्णन और सजा के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। क्षेत्र में ‘अभ्या बिग्रेड’ का गठन किया थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के आलोक में एसपी बलराम कुमार चौधरी ने उनके क्षेत्र में ‘अभ्या बिग्रेड’ का गठन किया है। यह बिग्रेड स्कूल जाते समय होने वाली किसी भी कठिनाई, छेड़छाड़ या टोका-टोकी से बचाव में मदद करेगी। उन्होंने सभी बालिकाओं को इस बिग्रेड से खुलकर शिकायत करने का आग्रह किया।


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