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मधुबनी में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी:डीएम-एसपी ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए संयुक्त आदेश जारी किया

मधुबनी में केंद्रीय चयन पर्षद (चालक सिपाही भर्ती) परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है। परीक्षा 10 दिसंबर को एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी। 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए, अधिकारियों को दी गई ब्रीफिंग परीक्षा के कदाचार मुक्त आयोजन हेतु तेजतर्रार दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सदर अनुमंडल में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को डीआरडीए सभाकक्ष में ब्रीफिंग दी गई। जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और उड़नदस्ता दल तैनात डीएम और एसपी ने परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और उड़नदस्ता दल का गठन किया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग होगी। अभ्यर्थियों को 9:30 बजे रिपोर्टिंग अनिवार्य, 10:30 के बाद प्रवेश बंद जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों से समय पर पहुंचने की अपील की है। रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:30 बजे तय किया गया है, जबकि 10:30 बजे के बाद किसी भी हालत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में कलम, मोबाइल फोन, घड़ी या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटोग्राफी अनिवार्य परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश के बाद अभ्यर्थियों को अपने आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा। वहां उनकी बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटोग्राफी की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कदाचार न कर सके। कर्मियों को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं केंद्र अधीक्षक, वीक्षक या अन्य कोई भी कर्मी अपने साथ मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रख सकेंगे। सभी को आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। सोशल मीडिया पर निगरानी, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या भ्रम पैदा करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। केंद्र के 500 गज क्षेत्र में लागू रहेगी निषेधाज्ञा परीक्षा के दौरान, सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह पूरी परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेगी।


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