बेतिया में 14 साल की किशोरी से बलात्कार के मामले में रेप एंड पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नामजद आरोपी शिक्षक रामजी साह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजायाफ्ता रामजी साह जिले के नवलपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव का निवासी है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 3 साल पहले हुई थी घटना यह घटना 17 अगस्त 2022 को हुई थी। किशोरी राजेंद्र प्रसाद की दुकान पर टिफिन लेकर जा रही थी, तभी रामजी साह ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोपी ने जबरन किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे धमकी भी दी। मां ने नवलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई घायल अवस्था में किशोरी घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद किशोरी की मां ने नवलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को जल्द सजा दिलाई गई है।
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