भास्कर न्यूज| सीतामढ़ी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रथम वर्षगांठ पर जिला प्रशासन एवं बचपन बचाओ अभियान के सहयोग से नगर के राजोपट्टी, भवदेपुर, परिहार सहित कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (बचपन बचाओ आंदोलन) की पहल पर शहर के अलग-अलग विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच बाल विवाह के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य से शपथ समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह शहर के उच्च माध्यमिक विद्यालय नगरपालिका, किड्ज सेक्रेड वैली स्कूल राजोपट्टी, न्यू आरएलसीपी स्कूल, साइंस कैरियर इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी आदि में आयोजित किया गया। जहां छात्र छात्राओं को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक कर सामूहिक रूप से बाल विवाह रोकथाम को संकल्प लिया गया। उधर, परिहार प्रखंड के बथुआरा पंचायत में बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान किड्स जोन पब्लिक स्कूल राजपूत चौक मुजौलिया के प्राचार्य नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में छात्र छात्राओं को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक कर जन जन को जागरूक करने का संदेश दिया गया। वहीं पंचायत के बाल विवाह मुक्त गांव दुबे टोल के विद्यालय में प्रधानाध्यापक हरिचंद्र ठाकुर एवं बाल संरक्षण समिति के सदस्य चंदन मांझी के द्वारा छात्र छात्राओं को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक कर संकल्प दिलाया गया। बथुआरा पंचायत भवन के प्रांगण में मुखिया धनेश्वर पासवान के नेतृत्व में जन प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से बाल विवाह मुक्त पंचायत की परिकल्पना को अगले छह माह में निरंतर प्रयास कर साकार करने का संकल्प लिया। मुखिया धनेश्वर पासवान ने बताया कि हमारे पंचायत के दुबे टोल गांव को बाल विवाह मुक्त गांव होने का सम्मान मिला है। अगले छह माह तक हमलोग बाल विवाह के खिलाफ एकजुटता के साथ जन जन को जागरूक कर बाल विवाह मुक्त बथुआरा पंचायत की परिकल्पना को साकार करेंगे। संकट की स्थिति में महिला हेल्प डेस्क से करे संपर्क कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रभारी सोनम कुमारी ने छात्राओं को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया उपयोग में सावधानी तथा आत्मरक्षा से संबंधित प्राथमिक ज्ञान भी प्रदान किया। उन्होंने बताया कि किसी भी संकट की स्थिति में महिला हेल्प डेस्क उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। इस बीच अनुमंडल कार्यालय सदर के प्रांगण में बाल विवाह के खिलाफ शपथ समारोह का आयोजन अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी आनंद कुमार के निर्देशन में किया गया। पदाधिकारी ने शामिल लोगों को बाल विवाह रोकथाम को सामूहिक रूप से प्रयास करने एवं जन जन को जागरूक करने को शपथ दिलाया। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पुरुषों के लिये न्यूनतम 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है। बाल विवाह शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन पर नकारात्मक प्रभाव डालता हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक दंड के साथ कारावास की सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा की समाज के प्रत्येक वर्ग के एकजुटता से ही बाल विवाह का उन्मूलन संभव है। इसको लेकर आयोजन हुआ।
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