उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि विदेश में रह रहे नागरिकों (ओवरसीज इलेक्टर्स) के वोटर फॉर्म परिवार वाले नहीं भर सकते. ऐसे लोगों को फॉर्म 6A भरना होगा और मतदान के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें EPIC नहीं मिलता. उन्होंने रामपुर की घटना पर रिपोर्ट मांगी है.
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