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पूर्व सांसद अजय निषाद को कोर्ट से मिली राहत:आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी, कहा- ये न्याय की जीत है

मुजफ्फरपुर के सकरा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में पूर्व सांसद अजय निषाद को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किए गए इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। यह मामला 18 अप्रैल 2019 का है। आरोप था कि सुबह 11:50 बजे भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद का काफिला पंच पृथ्वी चौक से गुजर रहा था। इस काफिले में करीब दस गाड़ियां, बैनर और प्रचार सामग्री शामिल थी, जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। सहायक अभियंता ने की थी लिखित शिकायत तत्कालीन सहायक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता विजय कुमार पांडेय ने इस संबंध में एक लिखित शिकायत दी थी। उनकी शिकायत के आधार पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत पत्र में 18 अप्रैल 2019 को काफिले और प्रचार सामग्री के उपयोग का उल्लेख था। अजय निषाद के वकील बच्चा पटेल ने बताया कि लगभग छह साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सबूतों के अभाव में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद अजय निषाद को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय के इस निर्णय पर अजय निषाद ने कहा कि यह न्याय की जीत है और उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था। भाजपा कार्यकर्ताओं और अजय निषाद के समर्थकों ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की।


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