छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पत्नी की अपील खारिज कर पति द्वारा दिया गया तलाक बरकरार रखा. पत्नी पर आरोप था कि उसने शादी से पहले पीरियड्स न आने की बीमारी छिपाई और शादी के बाद वैवाहिक दायित्व नहीं निभाए. कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता मानते हुए तलाक को सही ठहराया.
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