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पाकिस्तान में लिव-इन रिलेशनशिप को ‘बुराई’ बता जज बोले – इसी वजह से हुई नूर मुकादम की हत्या

संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) के एक सदस्य, पाकिस्तानी न्यायाधीश अली बकर नजफी ने कहा कि नूर मुकादम हत्याकांड समाज में फैल रही बुराई का सीधा परिणाम है जिसे लिविंग रिलेशनशिप के रूप में जाना जाता है। अपने बयान में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी देश के न्यायाधीश लिव-इन रिलेशनशिप की ओर इशारा करते दिखे, जहाँ दो अविवाहित व्यक्ति एक साथ रहते हैं। 27 वर्षीय नूर की जुलाई 2021 में ज़हीर ज़ाकिर जाफ़र के इस्लामाबाद स्थित आवास पर हत्या कर दी गई थी। डॉन के अनुसार, मई में, हाशिम काकर की अध्यक्षता वाली और इश्तियाक इब्राहिम और नजफी सहित सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ज़हीर को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था, जिसे 2022 में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। पिछले महीने, सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ाकिर की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उसे सुनाई गई मृत्युदंड की सज़ा को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति नजफ़ी ने दोषी की ओर से वरिष्ठ वकील ख्वाजा हारिस अहमद से कहा कि उनके लिए उस अतिरिक्त नोट पर विचार करने के बाद बहस शुरू करना ज़्यादा उचित होगा, जो उन्होंने उस समय तक जारी नहीं किया था।

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डॉन के अनुसार, बाद में नजफी ने एफसीसी के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिसकी स्थापना इस महीने की शुरुआत में 27वें संविधान संशोधन के बाद हुई थी। नूर हत्याकांड पर एक अतिरिक्त नोट में, जिसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, नजफी ने ज़हीर को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा और कहा कि मौजूदा मामला उच्च समाज में फैल रही एक बुराई का सीधा परिणाम है जिसे हम ‘लिविंग रिलेशनशिप‘ के रूप में जानते हैं।

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उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे रिश्ते “सामाजिक मजबूरियों” को नज़रअंदाज़ करते हैं और शरिया के तहत न केवल देश के कानून, बल्कि पर्सनल लॉ” की भी अवहेलना करते हैं। 20 जुलाई, 2021 को इस्लामाबाद के पॉश सेक्टर F-7/4 स्थित एक आवास में नूर की हत्या कर दी गई थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उसी दिन बाद में ज़हीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसे हत्या स्थल से गिरफ्तार किया गया था।


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