पटना में बढ़ती ठंड और सुबह-शाम तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। आज से 18 दिसंबर तक सभी स्कूलों (प्रि-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों) में क्लास 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की क्लासेज सुबह 8:30 बजे के पहले और शाम 4 बजे के बाद नहीं चलेंगी। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने पटना जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सुबह 8:30 बजे से पहले और शाम 4 बजे बाद शिक्षण कार्य पर रोक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि पटना जिले के सभी स्कूलों (प्रि-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षण गतिविधियां अब सुबह 8:30 बजे के पहले और शाम 4 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी। डीएम ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय प्रबंधन को आदेशानुसार अपनी कक्षा-संचालन समय-सारणी को पुनर्निर्धारित करना होगा। आदेश का उद्देश्य बच्चों को ठंड के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाएं रहेंगी मुक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हेतु संचालित होने वाली विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यानी 9वीं से 12वीं तक की तैयारी कक्षाएं सामान्य रूप से चल सकती हैं। आदेश 11 दिसंबर से प्रभावी, 18 दिसंबर तक रहेगा लागू यह आदेश 11 दिसंबर 2025 से लागू होगा और 18 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। अत्यधिक ठंड के कारण सुबह-सुबह स्कूल जाने में बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संबंधित विभागों को भेजी गई प्रतिलिपि आदेश की सूचना पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS), जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सहित आवश्यक सभी अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।
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