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पटना के शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा अभियान अनिवार्य:बच्चों-युवाओं के लिए पटना DTO की पहल, स्कूल–कॉलेजों में लगेगी अवेयरनेस क्लास

सड़क सुरक्षा को लेकर छात्रों और युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ), पटना ने एक खास पहल की है। डीटीओ कार्यालय की ओर से जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स सहित अन्य शिक्षण परिसर शामिल हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। सभी संस्थानों को भेजा आधिकारिक पत्र डीटीओ पटना ने सभी संस्थानों को आधिकारिक पत्र भेज कर स्पष्ट किया है कि बढ़ते सड़क हादसों, खासकर बच्चों और युवाओं से जुड़े मामलों को देखते हुए संरचित जागरूकता कार्यक्रम चलाना अब जरूरी हो गया है। इन कार्यक्रमों के जरिए छात्रों को सुरक्षित सड़क व्यवहार अपनाने और जोखिमपूर्ण स्थितियों से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। सभी संस्थानों को आयोजित करने होंगे विशेष सत्र निर्देश के अनुसार, सभी संस्थानों को अपने-अपने स्तर पर ऐसे सत्र आयोजित करने होंगे जिनमें इन विषयों को प्रमुखता से शामिल किया जाए— संस्थानों से सक्रिय सहयोग की अपील परिवहन विभाग ने स्कूल प्राचार्यों, कॉलेज प्रबंधकों और कोचिंग संचालकों से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता करने अपील किया है। ताकि जल्द से जल्द जागरूकता कक्षाओं का समय तय करें। विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। छात्रों को प्रशिक्षित करके दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना संभव है। सहयोग के लिए मिलेगी सहायता यदि किसी संस्थान को कार्यक्रम संचालित करने में समन्वय या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वे सीधे डीटीओ कार्यालय, पटना से संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि सभी संस्थानों के सहयोग से जिले में सड़क सुरक्षा मिशन को मजबूत आधार मिलेगा और बच्चों-युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।


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