बेतिया में 14 वर्षीय छात्रा से रेप के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी शिक्षक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी शिक्षक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजायाफ्ता शिक्षक की पहचान मानपुर थाना क्षेत्र के बकुलहिया निवासी रामयाद यादव के रूप में हुई है। पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यदि दोषी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 2 साल से हॉस्टल में रह रही थी बच्ची अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता एक निजी स्कूल संचालक की बेटी है। वह पिछले दो वर्षों से उसी स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दोषी शिक्षक भी उसी स्कूल में पढ़ाता था। अगस्त 2023 में शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। माता-पिता को न बताने की दी थी धमकी रेप के बाद शिक्षक ने छात्रा को धमकी दी थी कि वह अपने माता-पिता को इस बारे में न बताए। हालांकि, जब छात्रा की तबीयत खराब रहने लगी, तो उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद स्टूडेंट की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को सजा दिलाई गई है।
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