कैमूर के व्यवहार न्यायालय भभुआ में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और रेप के प्रयास के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने चैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम कर्जी निवासी सत्य प्रकाश शर्मा (पिता सुभाष चंद्र प्रसाद) को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास और 35,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह वारदात 23 अप्रैल 2024 को दोपहर के समय हुई थी। आरोपी सत्य प्रकाश शर्मा ने नाबालिग पीड़िता को घर में अकेला पाकर चाकू का भय दिखाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर रेप का प्रयास किया। महिला थाना में कांड दर्ज करा न्याय की गुहार लगाई पीड़िता की मां जब काम निपटा कर घर लौटीं, तब पीड़िता ने उन्हें पूरी घटना बताई। पीड़िता की माता ने तत्काल महिला थाना में कांड संख्या 18/2024 दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। ऐसे अपराधों पर सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक न्यायालय में विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर, कोर्ट ने सत्य प्रकाश शर्मा को दोषी पाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि नाबालिगों के प्रति ऐसे अपराधों पर सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि समाज में ऐसे तत्वों को कड़ा संदेश दिया जा सके। सजा से पीड़िता के परिवार को न्याय मिला अदालत द्वारा सुनाई गई इस सजा से पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है। यह फैसला समाज में बढ़ते यौन अपराधों के प्रति एक कड़ा संदेश देता है कि कानून ऐसे दोषियों को बख्शेगा नहीं। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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