राजधानी के साथ ही राज्यभर के नगर निकायों में संपत्ति कर के मामले में बड़ी छूट दे दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को लागू कर दिया है। इसके तहत अब संपत्ति कर के जितने भी बकाएदार हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी। बकाए राशि का केवल मूल रकम जमा करने पर पूर्व व वर्तमान के सभी ब्याज व जुर्माने की राशि काे माफ कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं उसके पूर्व के बकाए संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करेंगे, उनके पहले के सभी लंबित संपत्ति कर के ब्याज की राशि एवं जुर्माने की रकम को 100 फीसदी माफ कर दिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए इस नए व्यवस्था को लागू कर दिया है। बिहार सरकार की अधिसूचना के आलोक में पटना नगर निगम ने बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं पेनाल्टी में छूट योजना–2025 को लागू करने की स्वीकृति दे दी है। राज्य के अन्य नगर निकाय भी इसे लागू करेंगे। जारी किए गए आदेश के मुताबिक यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। विभिन्न नगर निकायों के सभी करदाताओं को अब लंबित संपत्ति कर पर पूरे ब्याज और पेनल्टी की माफी का लाभ मिलेगा। सभी प्रकार की संपत्तियां इसमें शामिल
योजना का लाभ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत सहित केंद्र व राज्य सरकार की सभी संपत्तियों पर भी उपलब्ध रहेगा। इतना ही नहीं, नगर निकाय क्षेत्रों में जो संपत्ति कर का मामला कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित है, उसमें भी छूट का लाभ मिलेगा। बकाएदार करदाता मामला वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत कर लाभ ले सकते हैं। स्व-निर्धारित नहीं हुए होल्डिंग भी शामिल
जिनका होल्डिंग नंबर अब तक स्व-निर्धारित नहीं हुआ है, वे भी इस योजना में शामिल होकर कर निर्धारण करा सकेंगे। निर्धारण नगर निगम व नगर परिषद द्वारा तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। भुगतान करने वालों की होगी जांच
इस ओटीएस योजना को लेकर पटना नगर निगम ने अपने स्तर से दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। पटना नगर निगम ने यह स्पष्ट किया है कि योजना के तहत किए गए भुगतान की जांच होगी। गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने की स्थिति में दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भुगतान को व्यवस्था को सरल बनाने के लिए आसान सुविधा दी गई है।
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