इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धर्म बदलकर ईसाई बनने के बाद भी अनुसूचित जाति (SC) के लाभ लेना ‘संविधान के साथ धोखा’ है. कोर्ट ने कहा कि ईसाई बनने पर व्यक्ति अपनी मूल जाति का दर्जा खो देता है और उसे SC/ST लाभ का अधिकार नहीं रहता. हाईकोर्ट ने UP प्रशासन को ऐसे लाभ तुरंत रोकने का निर्देश दिया है.
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