तहसीलदार ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने से बेहतर रहता कि द ग्रेट खली अपनी भूमि की निशानदेही ही करवा लेते या सिविल कोर्ट में स्टे की प्रति लेकर आते. वह म्यूटेशन तक के लिए भी नहीं आए. अब भी इस मामले में किसी भी राजस्व अधिकारी से निशानदेही करवा लें
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