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जापान में एलजीबीटी जोड़ों को झटका! टोक्यो हाई कोर्ट ने शादी पर रोक को ठहराया जायज, जानें क्या है नया मामला

जापानी अदालत ने देश में समलैंगिक विवाह पर लगे प्रतिबंध को संवैधानिक माना है। इस तरह, टोक्यो उच्च न्यायालय अब तक देश भर में दायर छह समान मुकदमों में सरकार के रुख का समर्थन करने वाला एकमात्र उच्च न्यायालय बन गया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने से रोकने वाले मौजूदा नागरिक कानून प्रावधान मौजूदा परिस्थितियों में उचित बने हुए हैं। यह साप्पोरो, टोक्यो, नागोया, ओसाका और फुकुओका में उच्च न्यायालय के पूर्व के फैसलों के विपरीत है, जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न मिलने को असंवैधानिक पाया गया था, हालाँकि उन सभी फैसलों में मुआवज़े की माँग को खारिज कर दिया गया था।

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छह मुकदमों में अंतिम फैसला सुनाते हुए, पीठासीन न्यायाधीश अयुमी हिगाशी ने कहा कि समलैंगिक विवाह से जुड़े मुद्दों पर “पहले संसद में गहन चर्चा होनी चाहिए।” क्योडो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगले साल किसी समय एक एकीकृत फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। ताज़ा मामले में, 40 से 60 वर्ष की आयु के आठ वादियों ने 10 लाख येन (6,400 अमेरिकी डॉलर) का हर्जाना मांगा, यह तर्क देते हुए कि समलैंगिक विवाह पर नागरिक कानून का प्रतिबंध समानता और विवाह की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। क्योडो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संविधान विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच के रिश्ते के रूप में परिभाषित करता है। समूह ने मार्च 2024 के टोक्यो जिला न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें स्थिति को असंवैधानिक बताया गया था, लेकिन उनके मुआवजे के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। अब तक जारी किए गए 12 उच्च और निचली अदालतों के फैसलों में, ओसाका जिला न्यायालय एकमात्र अन्य अदालत है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न देने की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।

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संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है, विवाह केवल दोनों लिंगों की आपसी सहमति पर आधारित होगा। एलजीबीटी समुदाय और उसके समर्थकों के बढ़ते दबाव के बावजूद, जापान समूह सात का एकमात्र देश है जिसने अभी तक समलैंगिक विवाह या नागरिक संघों को वैध नहीं बनाया है।


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