पश्चिम चंपारण जिला समाहरणालय सभागार में मंगलवार को पेराई सत्र 2025-26 के संचालन को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन ने चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान में देरी, चालान निर्गमन की अपारदर्शी प्रक्रिया और वजन संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सुमित कुमार ने की। डीडीसी सुमित कुमार ने जोर देकर कहा कि ईख अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन अनिवार्य है और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। समीक्षा के दौरान जिले की चीनी मिलों की भुगतान स्थिति अत्यंत निराशाजनक पाई गई। बकाया राशि निर्धारित समय में खातों में भेजने का निर्देश आंकड़ों के अनुसार, हरिनगर चीनी मिल ने अब तक केवल 76.99 प्रतिशत, बगहा मिल ने 56.42 प्रतिशत, नरकटियागंज ने 44.86 प्रतिशत, मझौलिया मिल ने 33.24 प्रतिशत और लौरिया चीनी मिल ने मात्र 05.44 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। डीडीसी ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि भुगतान में देरी की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मिलों को किसानों की बकाया राशि निर्धारित समय में उनके खातों में भेजने का निर्देश दिया। किसानों को प्रतिदिन घंटों लाइन में खड़ा रहना अस्वीकार्य – DDC बैठक में सभी चीनी मिलों को पारदर्शिता के साथ चालान जारी करने, सट्टा नीति का अनुपालन करते हुए समानुपातिक गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने और यार्ड स्थित प्रतीक्षालय व विश्रामालय में साफ पीने का पानी, शौचालय एवं बैठने जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। डीडीसी ने कहा कि किसानों को प्रतिदिन घंटों लाइन में खड़ा रहना अस्वीकार्य है और मिल प्रबंधन को इस स्थिति में तुरंत सुधार करना चाहिए। शिकायत पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई इसके अतिरिक्त, मिलों को सही वजन सुनिश्चित करने और घटतौली की किसी भी शिकायत पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ट्रैक्टरों पर ओवरलोड गन्ना परिवहन को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए कहा गया कि यह नियमों का उल्लंघन होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण भी बनता है। DDC ने ईख पदाधिकारी और माप-तौल निरीक्षक को सभी चीनी मिलों के गेट और पथ क्रय केंद्रों का सघन औचक निरीक्षण करने तथा किसी भी अनियमितता पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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