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क्या आप बेबस हैं? इंडिगो संकट पर सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार! एयरलाइन को दिया ये आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के रद्द होने और देरी से उत्पन्न अराजकता को रोकने में केंद्र सरकार की विफलता पर सवाल उठाया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हवाई यात्रा की स्थिति बिगड़ने के बाद ही सरकार ने हस्तक्षेप किया। न्यायपीठ ने पूछा कि क्या दोषी एयरलाइनों के खिलाफ कार्रवाई करने में केंद्र सरकार असहाय थी? अदालत ने पूछा कि आपने स्थिति को बिगड़ने दिया और उसके बाद ही कार्रवाई की। आपने यह सब क्यों होने दिया?

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आज पारित आदेश में न्यायालय ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं। हालांकि, हमें इस बात से बेहद चिंता है कि ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने कैसे दिया गया, जिससे लाखों यात्री हवाई अड्डों पर बिना सहायता के फंसे रह गए। ऐसी स्थिति न केवल यात्रियों को असुविधा पहुंचाती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज के समय में यात्रियों की सुगम आवाजाही अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। न्यायालय ने हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों को मुआवज़ा देने के मुद्दे पर भी ध्यान दिया। इस संबंध में, न्यायालय ने इंडिगो को संबंधित नियमों, विशेष रूप से नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा जारी परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें उड़ानों में देरी और रद्द होने की स्थिति में एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख है।

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हम यह अपेक्षा करते हैं और निर्देश देते हैं कि आर3 द्वारा मुआवजे के भुगतान संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, जिसकी पुष्टि मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा भी की जाएगी। परिपत्र के प्रावधानों के अतिरिक्त, यदि यात्रियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कोई अन्य प्रावधान हैं, तो प्रतिवादियों द्वारा उनकी भी पुष्टि की जाएगी। 


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