DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

कोर्ट ने जघन्य अपराध मानकर सुनाई सजा:बेटी को जहर देकर चाकू से गोदकर हत्या करने वाली मां को कोर्ट ने दी फांसी

अररिया की घटना, बेटी ने मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था
बेटी ने मां को प्रेमी के साथ आपत्ति जनक स्थिति में देख लिया था तो मां ने अपनी 10 साल की बेटी की क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने मां को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाए रखने की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी महिला के अपराध को जघन्य माना है। यह सजा अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अररिया रवि कुमार की कोर्ट ने सुनाई है। दोषी महिला नरपतगंज के रामघाट कोशिकापुर वार्ड पांच की रहने वाली पूनम देवी (35) पति चंदन सिंह है। घटना 10 जुलाई 2023 की है। दरअसल, पूनम का रूपेश कुमार सिंह से अवैध संबंध था। बेटी ने मां को आपत्ति जनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद दोषी महिला ने अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए बेटी को पहले खाने में जहर दी थी। इसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। यह घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र से संबंधित है। सूचक नरपतगंज थाना के चौकीदार भगवान कुमार पासवान ने मामला दर्ज कराया था। जिसमें दोषी पूनम देवी के अलावा, उसका प्रेमी रूपेश कुमार सिंह कोशिकापुर वार्ड नं-05 नरपतगंज निवासी को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन अनुसंधान कर्ता ने केवल पूनम देवी के खिलाफ ही आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाई गई सजा अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों का परीक्षण न्यायालय में करवाया गया। जबकि बचाव पक्ष की ओर से केवल एक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। मां शब्द को कलंकित करने के लिए कोर्ट ने सुनाई ये सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने अपराध को जघन्य मानते हुए माता शब्द को कलंकित करने वाला करार दिया है। कोर्ट ने फैसले में दोषी महिला को तब तक फंदे से लटकाने का आदेश दिया है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इसके अलावा कोर्ट ने 328 आईपीसी के तहत सात वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, धारा 201 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2023 में घटी थी घटना
पूनम अपनी दस साल की बेटी शिवानी के साथ रहती थी। पति चंदन पंजाब में मजदूरी करता था। पति की गैर मौजूदगी में पूनम का रूपेश सिंह से अवैध संबंध हो गया था। 21 जून 2023 को शिवानी ने मां को रूपेश संग देख लिया था। इस पर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया।


https://ift.tt/VZ7vDWz

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *